जबलपुर संवाददाता: पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशानुसार आज 26-12-2024 को शाम 5 बजे कंट्रोल रूम मे नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों की बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) प्रदीप कुमार शेण्डे, के द्वारा ली गयी। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती पंकज मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी विवेक कुमार गौतम, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर एच आर. पाण्डे, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर राजेश सिंह राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बी.एस. गोठरिया, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति आकांक्षा उपाध्याय, एसडीओपी बरगी श्री सुनील नेमा तथा होटल/रिसोर्ट/क्लबों के लगभग 50 संचालक/मैनेजर उपस्थित थे।
आयोजित बैठक में सभी से कार्यक्रम की जानकारी ली गयी एवं निर्देशित किया गया कि-
1-रात्रि 12-00 बजे तक आयोजित कार्यक्रम स्वयं बंद करा देंगें ।
2-डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
3-साउंड बाक्स का साउंड परिसर तक ही सीमित रखेंगे एवं इंमरजेंसी लाईट की व्यवस्था रखेंगे।
4-जिन होटल एवं क्लबो मे शराब/बीयर पिलाने का लायसेंस नही है, वहॉ शराब का सेवन नही कराया जावेगा। साथ ही जिनके पास लायसेंस है वे निर्धारित समय रात्रि 12 बजे बार बंद कर देंगे।
5-आयोजित कार्यक्रम स्थलो पर पार्किंग की व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा की जावेगी ।
6-मैनेजमेंट ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे ही कार्यक्रम मे सम्मिलित हों, अनाधिकृत लोग प्रवेश न करें।
7-व्यवास्थपको के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर निजि सुरक्षा गार्ड एवं वालेन्टीयर्स तैनात किये जावेंगे , साथ ही उनकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आयोजित कार्यक्रम शालीनता पूर्वक हो, कोइ्र भी कार्यक्रम एैसा आयेाजित न करें जिसमंे अश्लीलता झलकती हो। कार्यक्रम का अयोजन अच्छी भावना एवं स्वस्थ मन से करें ताकि उसका किसी प्रकार से विरोध न हो।
8-नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जगह जगह चैकिंग पांइट लगाये जावेंगे, नशे की हालत में, तेज रफतार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जावेेगी ताकि केाई अप्रिय घटना घटित न हो।
9-मैनेजमेंन्ट कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करायेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्यवधान उत्पन्न करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके इस हेतु सीसी टीवी कैमरें अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें।
10- आयोजक आयोजित कार्यक्रम के सम्बंध मे पूर्व से सम्बंघित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करते हुये निर्धारित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
11- आयोजन स्थलों पर प्रवेश/निर्गम मार्ग पृथक-पृथक होना चाहिये ।
12- आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जायेगा।
13- आयोजकगण कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों हेतु पार्किग की व्यवस्था सुनिश्चित कर वालेटिंयर्स तैनात कर चूने की लाईन से मार्किग कराते हुए पार्किंग व्यवस्था करायेगे, ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ।
No comments:
Post a Comment