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Friday, December 13, 2024

नेषनल लोक अदालत, जिला न्यायालय जबलपुर, कुटुम्ब का आयोजन

14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय जबलपुर, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन के प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 81 खण्डपीठों का हुआ गठन।


जबलपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देषानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष आलोक अवस्थी के मार्गदर्षन में दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल व दाण्डिक प्रकरण तथा विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रिलिटिगेषन (वादपूर्व) प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 81 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

अवधेष कुमार श्रीवास्तव, सचिव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के सफलतम आयोजन हेतु समस्त आवष्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। नेषनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं संपत्तिकर के प्रीलिटिगेषन प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा छूट दी जा रही है। इस संबंध में म.प्र. शासन उर्जा विभाग द्वारा जारी पत्रानुसार विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरण में 20 प्रतिषत एवं सम्पूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेषन प्रकरण में 30 प्रतिषत एवं सम्पूर्ण ब्याज की छूट रहेगी उक्त छूट मात्र नेषनल लोक अदालत दिनांक 14 दिसंबर 2024 में समझौता करने पर ही जारी रहेगी। सचिव ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यह अपील की गयी है कि उक्त लोक अदालत में दी जा रही छूट का अधिक से अधिक फायदा उठाया जाये।

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